दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों नेताओं को नया नोटिस जारी किया। जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने हुई सुनवाई में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।
कोर्ट ने कहा कि पिछली तारीखों पर भी इन नेताओं की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई थी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'जब वे यहां आएंगे, तभी यह स्पष्ट होगा कि उन्हें अब आवंटित की गई बेंच पर कोई आपत्ति है या नहीं।'
CBI ने क्या की है अपील?
CBI ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। एजेंसी का कहना है कि मामले में जांच और आरोपों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए।
फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई तय की है। इस केस को लेकर राजनीतिक हलकों में भी लगातार चर्चा बनी हुई है, क्योंकि यह मामला आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं से जुड़ा है।
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