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CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- पी. चिदंबरम के खिलाफ 2 गवाहों ने बयान दर्ज कराया है, जमानत रद्द की जाए


P. Chidambaram
25 Oct 2019
Categories: Hindi News

INX मीडिया मामले में पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई है. CBI वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को सशर्त जमानत दी थी. शर्त यह थी कि पी. चिदंबरम बिना निचली अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे. अब CBI ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. CBI ने अपनी याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर फिर से विचार करें. सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि पी चिदंबरम ने इस मामले में गवाहों के प्रभावित किया है. सीबीआई ने कहा कि पी चिदंबरम के खिलाफ 2 गवाहों ने इस बाबत अपना बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया है. ऐसे में पी चिदंबरम की जमानत रद्द होनी चाहिए.  
इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को सशर्त जमानत दी थी. पी चिदंबरम बिना निचली अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते. उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. जब भी जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी उन्हें जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले का असर चिदंबरम के खिलाफ चल रहे किसी दूसरे मामले पर नहीं पड़ेगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस दलील को माना जिसमें उन्होंने कहा था कि पी चिदंबरम दो महीने से जेल में बंद है. पी चिदंबरम (P Chidambaram) की उम्र 74 साल है, वो उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रसित है. इस मामले में दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सॉलिसिटर जनरल की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद चिदंबरम 'फ्लाइट रिस्क' हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि हम SG की इस दलील से भी सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों में आर्थिक अपराधियों की रिहाई 'फ्लाइट रिस्क' साबित हो सकती है. इस मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. ऐसे में चिदंबरम भी जमानत के हकदार हैं. बता दें कि सीबीआई से अलग ईडी मामले में भी पी चिदंबरम हिरासत में हैं.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बीते पिछले दिनों INX मीडिया मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी. CBI ने चार्जशीट में पी चिदंबरम करीब 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया. CBI ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि पी चिदंबरम ने 2008 में यह पैसे लिए थे. CBI के अनुसार पी चिदंबरम ने रिश्वत के तौर पर कुल 9.96 लाख रुपये लिए थे.  CBI ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram), उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और कंपनियों समेत कुल 15 लोगों व निकायों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया हुआ है. सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच जारी है. उसने बताया था कि सिंगापुर एवं मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है.

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