मध्यप्रदेश के चर्चित सिवनी हवाला कांड में निलंबित एसडीओपी पूजा पाण्डेय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत मंजूर करते हुए महिला होने और छोटे बच्चे के साथ जेल में रहने को महत्वपूर्ण आधार माना। इस फैसले के बाद एक बार फिर बहुचर्चित हवाला डकैती मामला सुर्खियों में आ गया है।

जानकारी अनुसार पूजा पांडे पिछले कई महीनों से न्यायिक हिरासत में थीं और उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ जेल में रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मानवीय पहलू को गंभीरता से लिया और उन्हें राहत प्रदान की।

हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी जमानत याचिका

इससे पहले पूजा पांडे ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि, आरोपी एक युवा महिला और सिंगल मदर हैं, ऐसे में उन्हें नियमित जमानत दी जाती है।
 

  • सिवनी हवाला डकैती केस में एसडीओपी पूजा पाण्डेय को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
  • 17 अक्टूबर 2025 से बच्चे के साथ जेल में थीं बंद
  • अदालत ने महिला और सिंगल मदर होने को माना आधार
  • पहले हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
  • मामले में अधिकांश आरोपियों को पहले ही मिल चुकी जमानत
  • सिवनी में 3 करोड़ की हवाला रकम लूट का आरोप
  • पुलिस वर्दी और सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल से मचा था हड़कंप

दरअसल पूरा मामला सिवनी जिले में कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार करीब तीन करोड़ रुपए की हवाला राशि को सुनियोजित तरीके से कब्जे में लिया गया था। आरोप यह भी लगे कि वारदात में पुलिस की वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मामला सामने आने के बाद प्रदेशभर में हड़कंप मच गया था।

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