पटना उच्च न्यायालय ने 15 मई, 2026 को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करते हुए निर्देश दिया कि 18 मई, 2026 से 4 जून, 2026 तक सूचीबद्ध समस्त प्रकरण केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने जाएंगे।

यह SOP सर्वोच्च न्यायालय के परिपत्र F.No. 183/22/2026-SG तथा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन F.No. 1-04/2022-CBC दिनांक 12 मई, 2026 के आधार पर जारी की गई।

SOP के अनुसार अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिना किसी प्रतिबंध के उपस्थित हो सकेंगे, वीसी लिंक प्रतिदिन की कार्यसूची में प्रकाशित किए जाएंगे, सभी मामलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य होगी, अधिवक्ताओं को पेशेवर पोशाक में उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा सुनवाई का अधिकार वापस लिया जा सकता है तथा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना कार्यवाही की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। वर्चुअल कार्यवाही को भौतिक न्यायालय कार्यवाही के समान न्यायिक महत्त्व दिया गया है।

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