तारीख के पश्चात् या दर्शनोपरांतदेय लिख़त के संदाय के लिए उपस्थापन, NI Act, Section 66 ( NI Act, Section 66. Presentment for payment of instrument payable after date or sight )
तारीख के पश्चात् या दर्शनोपरांतदेय लिख़त के संदाय के लिए उपस्थापन, NI Act, Section 66 ( NI Act, Section 66. Presentment for payment of instrument payable after date or sight )
तारीख के पश्चात् या दर्शनोपरांतदेय लिख़त के संदाय के लिए उपस्थापन -- जो वचन-पत्रे या विनिमय-पत्र उसमें दी हुई तारीख के पश्चात् या उसके दर्शनोपरांत एक विनिर्दिष्ट कालावधि पर देय रचा गया है उसे परिपक्वता पर संदाय के लिए उपस्थपित करना होगा ।