Saturday, 25, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 148 आईपीसी - घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। , IPC Section 148 ( IPC Section 148. Rioting, armed with deadly weapon )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अनुसार, जो भी कोई घातक आयुध, या किसी ऐसी चीज, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मॄत्यु कारित होनी संभाव्य हो, से सज्जित हो कर उपद्रव करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना।
सजा - तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

 

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
घातक हथियार से लैस दंगाई 3 साल या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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