"झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला से वर्ष 2018 में लापता छह वर्षीय बच्ची के मामले में सख्त रुख अपनाया। राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कैसी जांच है? सात साल हो गए.. यदि इस दो हफ्ते में सार्थक परिणाम सामने नहीं आया, तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है।"
"सुनवाई के दौरान झारखंड की डीजीपी वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित हुईं और जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। इस पर कोर्ट ने पूछा कि पुलिस की कैसी जांच चल रही है कि सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बच्ची का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। "
यह कैसी जांच है, सात साल से ढूंढ नहीं पाए
"अदालत ने गुमला के पुलिस अधीक्षक से भी मामले की जांच की प्रगति पर जवाब तलब किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अनुसंधान में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस पर असंतोष जताते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया। अदालत ने कहा कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो मामला सीबीआई को सौंपने पर विचार किया जाएगा।"
नकली नोट खपाने के आरोपी विप्लव घोष को मिली बेल
"झारखंड हाईकोर्ट ने आईएसआईएस से संपर्क रखने के मामले में गिरफ्तार आरोपी उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उसकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।"
भड़काऊ सामग्री बरामद हुई थी
"मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से की गई छापेमारी में उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन के पास से भड़काऊ और कट्टरपंथी सामग्री बरामद हुई थी। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी ने आतंकवादी प्रचार सामग्री फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर आईएसआईएस से जुड़े कई साइबर समूह बना रखे थे, जिनका संचालन वह खुद करता था। जांच में यह भी सामने आया था कि वह आईएसआईएस के प्रशिक्षण और वैचारिक वीडियो का प्रचार-प्रसार कर युवाओं को देश विरोधी और हिंसक गतिविधियों के लिए उकसा रहा था।"
सितंबर 2023 में पकड़ा गया उमर
"उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन को मुख्य आरोपी संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी की निशानदेही पर 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र स्थित खजुरी दावड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया था। इधर, मुख्य आरोपी फैजान अंसारी की जमानत याचिका भी पहले ही झारखंड हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। वह लोहरदगा के मिल्लत कॉलोनी का निवासी था। पूछताछ में यह जानकारी सामने आई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वह आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित हुआ था।"
"बांग्लादेश के रास्ते झारखंड और बिहार में नकली नोट खपाने के आरोपी तथा इस कारोबार के कथित सरगना विप्लव घोष उर्फ पीपला को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और आरोपी के पास से नकली नोट बरामद नहीं होने के आधार पर उसे जमानत दी। 13 अप्रैल 2025 को जीआरपी ने बरहवा स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उनके पास से एक बैग में चार लाख दस हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए गए थे। सभी नोट 500 रुपये के थे, जिन्हें कपड़े से ढककर पटना ले जाने की तैयारी की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों में लुधियाना निवासी इंद्रप्रीत सिंह व तीर्थ सिंह थे। उनकी निशानदेही पर विप्लव को गिरफ्तार किया गया था।"
अवैध खनन पर सुनवाई आज भी
" हजारीबाग में कथित अवैध माइनिंग तथा अवैध रूप से संचालित क्रशर इकाइयों को हटाने को लेकर दायर पीआईएल पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने सरकार को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पीआईएल की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने हजारीबाग के डीसी-एसपी और डीएमओ को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। मामले में डालसा की ओर से जांच रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसमें अवैध खनन की बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध खनन की वजह से स्कूल का भवन प्रभावित हो रहा है। भारी वाहनों के गुजरने की वजह से सड़क भी खराब हो गई है।"
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