"दिल्ली हाई कोर्ट ने आइसक्रीम विक्रेता के खिलाफ एक एफआईआर को खत्म करने की मंजूरी दी है। एफआईआर में आइसक्रीम विक्रेता के खिलाफ साल 2018 में एक महिला ने पीछा करने और तांक-झांक करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने पीड़िता और आरोपी के बीच समझौते के बाद एफआईआर को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी आइसक्रीम विक्रेता की 'परोपकारी भाव' की भी सराहना भी कि वह मॉडल टाउन पुलिस थाने में आइसक्रीम भी बांटना चाहता है।"
"जस्टिस सौरभ बनर्जी मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच स्वैच्छिक समझौता हो चुका है और ऐसे में साल 2018 से दर्ज एफआईआर पर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाना समय की बर्बादी कहलाएगी।'"
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
"कोर्ट ने इस मामले में 13 मार्च को आदेश जारी करते हुए कहा कि ‘वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है और मॉडल टाउन थाने में आईपीसी की धारा 354(सी)/354(डी)/385/384 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 23/2018 (20.01.2018) और उससे जुड़ी सभी कानूनी कार्रवाइयों को पूरी तरह खत्म किया जाता है।’"
आइसक्रीम बांटने की पहल की सराहना
"कोर्ट ने आरोपी के आइसक्रीम बांटने की पहल की सराहना भी की। कोर्ट ने कहा कि ‘याचिकाकर्ता आइसक्रीम वेंडर है और अपनी खुशी से जांच अधिकारी के साथ समन्वय करके एक हफ्ते के भीतर मॉडल टाउन पुलिस थाने के सभी कर्माचारियों को आइसक्रीम बांटना चाहता है जो कि एक सराहनीय कदम है।’"
45 हजार रुपये बतौर समझौते के तहत दिए
"आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने पीड़िता को जनवरी में हुए समझौते के तहत 45 हजार रुपये दिए हैं। पीड़िता का कहना है कि वह अब शादीशुदा और और एक बच्चे की मां भी है इसलिए उसे एफआईआर खत्म करने के कोर्ट के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने माना कि आरोप गंभीर थे, लेकिन अब काफी समय बीत चुका है और पीड़िता अपने जीवन में आगे बढ़कर एक स्थिर जिंदगी जीना चाहती है।"
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