बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख को दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स में अपने बीमार पिता से मिलने की इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट ने अधिकारियों को उन्हें तिहाड़ जेल से एम्स ले जाने और फिर शाम को वापस तिहाड़ जेल लाने का निर्देश दिया। 

दिन में, वह सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपने पिता के साथ एम्स में रहेंगे। अब्दुल रशीद शेख ने अंतरिम ज़मानत आदेश में बदलाव की मांग की थी ताकि वे अपने पिता से मिल सकें, जिन्हें श्रीनगर से एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया है। अंतरिम ज़मानत भी 10 मई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में अपने पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।

बता दें कि इंजीनियर राशिद ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से आतंकवाद फंडिंग मामले में दी गई एक सप्ताह की अंतरिम जमानत के आदेश में संशोधन की अपील की थी। उन्होंने अपने बीमार पिता के इलाज के लिए दिल्ली में रहने की अनुमति मांगी थी।

बता दें कि इंजीनियर राशिद ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से आतंकवाद फंडिंग मामले में दी गई एक सप्ताह की अंतरिम जमानत के आदेश में संशोधन की अपील की थी। उन्होंने अपने बीमार पिता के इलाज के लिए दिल्ली में रहने की अनुमति मांगी थी।

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