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धारा 498 आईपीसी- विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना , IPC Section 498 ( IPC Section 498. Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अनुसार, जो भी कोई किसी विवाहित स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उस स्त्री की देखरेख करता है, को फुसलाकर इस आशय से ले जाए या छिपाए या उस स्त्री को निरुद्ध करे, कि वह स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना।
सजा - दो वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।

यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध पीड़ित पति और पत्नी के द्वारा समझौता करने योग्य है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
मोहक या दूर ले जा या एक आपराधिक इरादे के साथ नजरबंद एक विवाहित महिला 2 साल और जुर्माना गैर - संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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