अपीलों का उपशमन-(1) धारा 377 या धारा 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा ।
(2) इस अध्याय के अधीन (जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय) प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा :
परन्तु जहां अपील, दोषसिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है वहां उसका कोई भी निकट नातेदार, अपीलार्थी की मृत्यु के तीस दिन के अन्दर अपील जारी रखने की इजाजत के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है ; और यदि इजाजत दे दी जाती है तो अपील का उपशमन न होगा ।

