Wednesday, 29, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 189 आईपीसी - लोक सेवक को क्षति करने की धमकी , IPC Section 189 ( IPC Section 189. Threat of injury to public servant )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 189 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक सेवक के कॄत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलम्ब करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

 

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
किसी लोक सेवक को उसके साथ चोट पहुँचाने की धमकी देना या जिसमें वह दिलचस्पी रखता है, उसे करने के लिए प्रेरित करना या किसी भी आधिकारिक कार्य को करने के लिए मना करना 2 साल या जुर्माना या दोनों गैर - संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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