समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी-धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है ।

