हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिले की सुकेती खड्ड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए मंडी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सचिव को व्यक्तिगत रूप से मौके का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान महिला अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंडी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही खनन विभाग के स्थानीय अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान सचिव के साथ मौजूद रहेंगे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि मौके पर अवैध खनन का कोई भी प्रमाण मिलता है, तो अधिकारी तत्काल प्रभाव से उस गतिविधि को रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। अदालत ने यह कार्रवाई एक शिकायत में तस्वीरों और वीडियो क्लिप के आधार पर शुरू की है। साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से देखा गया कि सुकेती खड्ड के बीचों-बीच भारी मशीनरी का खेल चल रहा है। खड्ड के अंदर बड़े पैमाने पर एक्सावेटर, जेसीबी और ट्रैक्टरों का संचालन किया जा रहा है। नदी के किनारों पर मलबा और कचरा फेंका जा रहा है, इससे प्राकृतिक जलधाराएं पूरी तरह बाधित हो गई हैं। खनन के कारण खड्ड का स्वरूप बिगड़ रहा है और पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
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