दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप स्टोर की भुगतान नीति को लेकर एप्पल के खिलाफ चल रही कार्यवाही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को 15 जुलाई तक कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि आयोग कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं देगा। साथ ही कोर्ट ने एप्पल को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान एप्पल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि सीसीआई 21 मई को प्रस्तावित सुनवाई में अंतिम आदेश पारित करता है, तो 15 जुलाई को होने वाली कोर्ट की सुनवाई अप्रासंगिक हो सकती है।
वहीं, सीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कार्यवाही जारी रखने का समर्थन किया और कहा कि जुर्माना लगाने का मुद्दा बाद में आएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह कार्यवाही पर रोक नहीं लगा रही, बल्कि केवल अंतिम आदेश को टाल रही है ताकि मामले में अनावश्यक कानूनी जटिलताएं न पैदा हों। कोर्ट एप्पल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन को चुनौती दी गई थी। यह कानून सीसीआई को कंपनी के वैश्विक टर्नओवर के आधार पर उस पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है।
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