केरल हाईकोर्ट ने Plastic Carry Bag पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया। सरकार ने 60 GSM से कम के Plastic Carry Bag पर प्रतिबंध लगा दिया था। जस्टिस एन नागेश ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है।  

Plastic कचरे को कम करने के लिए सरकार ने 60 GSM से कम के Carry Bag पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए और इसके खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। कोर्ट ने यह भी बताया कि Plastic Waste Management Act के तहत केवल केंद्र सरकार के पास प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। इसलिए, कोर्ट ने देखा कि सरकार की कार्रवाई कानूनी रूप से टिकेगी नहीं और आदेश को रद्द कर दिया।

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