हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में जयपुर के हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। जयपुर के पास 30 साल पहले बसे पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन पर लगी रोक राजस्थान हाईकोर्ट ने हटा दी है। पृथ्वीराज नगर में सैकड़ों कॉलोनियां हैं जो अलग अलग सोसायटियों की ओर से काटी गई है। बीते कई सालों से नियमन नहीं होने से बिजली और पानी के कनेक्शन अटके हुए थे। तीन साल पहले सरकार ने नियमन की राह खोल दी। नियमन शुरू होने के बाद भी बिजली कनेक्शन का मामला हाईकोर्ट में लंबित था। अब हाईकोर्ट ने स्थायी बिजली कनेक्शन की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2013 से लगी थी रोक
वर्ष 2013 में हाईकोर्ट की सिंगल बैच ने पृथ्वीराज नगर में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी। चूंकि पृथ्वीराज नगर में सोसायटी वालों ने किसानों से जमीनें खरीदकर आवासीय कॉलोनियां विकसित की थी। पूर्व में सरकार ने बेतरतीब कॉलोनियां काटे जाने और मनमर्जी के नक्शे बनाए जाने पर नियमन की अनुमति नहीं दी थी। नियमन नहीं होने से सरकारी पट्टा नहीं मिला। केवल सोसायटी के पट्टों के आधार पर ही लोग आवासीय कॉलोनियों पर काबिज हो गए थे। अब नियमन की राह खुली तो बिजली कनेक्शन की राह भी खुल गई।

हजारों लोगों ने जताया आभार
हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की बैंच ने अपने फैसले में पृथ्वीराज नगर के बाशिंदों को बिजली कनेक्शन की राहत था। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति के अध्यक्ष अनिल माथुर ने कहा कि आज पृथ्वीराज नगर के हजारों लोग हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीत मिली है। अब हजारों घरों को बिजली कनेक्शन मिलेंगे।

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