दिल्ली हाईकोर्ट ने Amazon India को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मुकदमे की सुनवाई के बाद Amazon India को पाकिस्तान निर्मित रूह अफजा को बेचने से रोक दिया है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लैबोरेटरीज India (हमदर्द दवाखाना) ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वह Amazon India को अपने मंच पर पाकिस्तान निर्मित रूह अफजा को बेचने से रोके। हमदर्द दवाखाना के वकील ने तर्क दिया कि पाकिस्तान निर्मित रूह अफजा Legal Metrology Act, 2009, Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 और Food Safety And Standards Act, 2006 के प्रावधानों का भी पालन नहीं करता है। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद हमदर्द National Foundation (India ) के पक्ष में स्थायी आदेश पारित किया।

प्लेटफॉर्म से अन्य उत्पाद हटाने का निर्देश 
यह भी देखते हुए कि रूह अफजा एक सदी से अधिक समय से भारत में बेचा जा रहा था, कोर्ट ने Amazon India को पाकिस्तान में बने अन्य उत्पादों को हटाने के लिए भी कहा। याचिका के अनुसार, रूह अफजा Amazon पर बेचा जा रहा था, लेकिन विक्रेता उनके विवरण का खुलासा नहीं कर रहा था। कोर्ट ने तर्क के इस हिस्से की सुनवाई करते हुए कहा कि Amazon का दायित्व विक्रेता के नामों का खुलासा करना है। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने रूह अफजा को पेश किया, लेकिन विभाजन के बाद इसे दोनों देशों में बेचा जा रहा था। जबकि मजीद का बड़ा बेटा भारत में रहा, लेकिन उसके दूसरे बेटे ने पलायन करने का फैसला किया और पाकिस्तान चला गया और वहां हमदर्द लैबोरेट्रीज (वक्फ) शुरू की।

सामान नाम के उत्पाद भारत में नहीं बेचा जाएगा
कोर्ट ने कहा, "प्रस्तुतियों और दर्ज किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद प्रतिवादी संख्या 2 के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित विक्रेताओं के खिलाफ वादपत्र (स्थायी निषेधाज्ञा निरोधक आदेश) के अनुच्छेद 38 (A) के अनुसार तय किया जाएगा। आगे कहा गया, इसका मतलब है कि जिन उत्पादों का नाम समान है या जो पाकिस्तान में निर्मित हैं, उन्हें भारत में Amazon पर नहीं बेचा जा सकता।"

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