संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) अधिनियम, 1977
(1977 का अधिनियम संख्यांक 15)
[18 अप्रैल, 1977]
संसद् की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन
का संरक्षण करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) अधिनियम, 1977 है ।
(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, सम्पूर्ण भारत पर है ।
(3) यह 25 मार्च, 1977 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
2. परिभाषा-इस अधिनियम में समाचारपत्रञ्ज् से कोई ऐसी मुद्रित कालिक कृति अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों की समीक्षा है तथा किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री प्रदान करने वाली समाचार एजेन्सी भी इसके अन्तर्गत है ।
3. संसदीय कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन का विशेषाधिकृत होना-(1) उपधारा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति संसद् के किसी भी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट के किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के बारे में किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दाण्िडक कार्यवाही का भागी नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता कि प्रकाशन दुर्भाव से किया गया है ।
(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसी बात के प्रकाशन का संरक्षण करती है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए नहीं है ।
4. बेतार तारयांत्रिकी से प्रसारित संसदीय कार्यवाही को भी अधिनियम का लागू होना-यह अधिनियम, उन राज्यक्षेत्रों के अन्दर, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, स्थित किसी प्रसारण केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध किसी कार्यक्रम या सेवा के भागरूप बेतार तारयांत्रिकी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या बातों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार किसी समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टों या बातों के संबंध में लागू होता है ।
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