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आदरणार्थ प्रतिगृहीता का दायित्व, NI Act, Section 111 ( NI Act, Section 111. Liability of acceptor for honor )


 

आदरणार्थ प्रतिगृहीता का दायित्व -- आदरणार्थ प्रतिगृहीता उन सब पक्षकारों के प्रति, जो उस पक्षकार के पश्चात्वर्ती हैं, जिसके आदरणार्थ उसने उसे प्रतिगृहीत किया है, अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि यदि ऊपरवाल विनिमय-पत्र की रकम का संदाय न करे तो वह उसका संदाय करेगा, और ऐसा पक्षकार और उससे पूर्विक सब पक्षकार उसे उसे सब हानि या नुकसान के लिए, जो आदरणार्थ प्रतिगृहीता ने वैसे प्रतिग्रहण के परिणामस्वरूप उठाया है, अपने क्रमिक हैसियतों में प्रतिकर देने के दायी हैं ।

किन्तु आदरणार्थ प्रतिगृहीता विनिमय-पत्र के धारक के प्रति तब के सिवाय दायी न होगा जब कि विनिमय-पत्र का उपस्थान या उस दशा में, जिसमें कि प्रतिगृहीता ने विनिमय-पत्र पर जो पता दिया है वह स्थान उस स्थान से भिन्न है जहाँ कि विनिमय-पत्र देय होना रचित है, विनिमय-पत्र का उपस्थापन के लिए अग्रेषण उसकी परिपक्वता के दिन के पश्चात् के अगले दिन से परवर्ती न होने वाले दिन कर दिया जाता है ।

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