अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर, NI Act, Section 91 ( NI Act, Section 91. Dishonor by non- acceptance )
अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर -- विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा अनादृत हुआ तब कहा जाता है। जब उस विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहण के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किए जाने पर ऊपरवाल या कई ऊपरवालों में से, जो भागीदार नहीं हैं, एक प्रतिग्रहण में व्यतिक्रम करता है या जहाँ कि उपस्थापन करने से अभिमुक्ति दे दी गई हो और विनिमय-पत्र प्रतिगृहीत न किया जाए ।
जहाँ कि ऊपरवाल संविदा करने के लिए अक्षम है या प्रतिग्रहण विशेषित है वहाँ विनिमय-पत्र अनादृत कर दिया गया माना जा सकेगा ।