Friday, 01, May, 2026
 
 
 
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धारा 496 आईपीसी- विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना। , IPC Section 496 ( IPC Section 496. Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अनुसार, जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
 
लागू अपराध
विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना।
सजा - सात वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
धोखाधड़ी के इरादे के साथ एक व्यक्ति को जानते हुए भी कि वह इस तरह कानूनी रूप से शादी नहीं है शादी की जा रही के समारोह के माध्यम से जा रहा है 7 साल + जुर्माना गैर - संज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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