राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग में एक ही अधिकारी द्वारा दो महत्वपूर्ण पदों को एक साथ संभालने के मामले में बड़ा हस्तक्षेप करते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के प्रबंध निदेशक को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर कार्य करने से फिलहाल रोक दिया है। न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर कार्य करने की रोक लगाई।

एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता मोहित सिंघवी द्वारा याचिका में 21 नवंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरएसआरटीसी के एमडी पुरूषोत्तम शर्मा को अतिरिक्त रूप से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद भी सौंपा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिंघवी ने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68(2) के तहत कोई भी व्यक्ति, जो किसी परिवहन उपक्रम में वित्तीय हित रखता हो, उसे राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का सदस्य नहीं बनाया जा सकता।

ऐसे में आरएसआरटीसी के एमडी का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे पद पर रहना कानून के विपरीत है, क्योंकि निगम स्वयं एक सरकारी परिवहन उपक्रम है और उसका सीधा हित परिवहन गतिविधियों से जुड़ा है। हाईकोर्ट में यह भी तर्क रखा गया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राज्य में परिवहन व्यवस्था का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण करता है। ऐसे में यदि वही व्यक्ति किसी परिवहन उपक्रम का प्रमुख भी हो, तो निष्पक्ष निर्णय लेने में हितों का टकराव होना स्वाभाविक है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य परिवहन प्राधिकरणों की निष्पक्षता बनाए रखना है, ताकि निजी और सरकारी ऑपरेटरों के बीच समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अकेले निर्णय लेने वाला प्राधिकारी नहीं है, बल्कि वह एक बोर्ड का हिस्सा होता है।

हालांकि, वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों पर प्रभावी नियंत्रण होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल संबंधित अधिकारी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में कार्य करने से रोकते हुए 21 नवंबर 2025 के आदेश के संचालन पर अंतरिम स्थगन दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने केवल संबंधित अधिकारी पुरूषोत्तम शर्मा (प्रतिवादी संख्या 6) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 मई 2026 को सूचीबद्ध किया है।

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