Friday, 17, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 489 आईपीसी- क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना , IPC Section 489 ( IPC Section 489. Tampering with property mark with intent to cause injury )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 489 के अनुसार, जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न को, यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
चोट पहुंचाने के इरादे से संपत्ति के निशान को नष्ट करना या डिफेस करना 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों गैर - संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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