Friday, 15, May, 2026
 
 
 
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धारा 437 आईपीसी- किसी तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा। , IPC Section 437 ( IPC Section 437. Mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of twenty tons burden )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 437 के अनुसार, जो भी कोई किसी तल्लायुक्त जलयान या बीस टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बना देने के आशय से, या यह सभ्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसे नष्ट करेगा, या असुरक्षित बना देगा, उस जलयान की कुचेष्टा करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
 
लागू अपराध
किसी तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा।
सजा - दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
 
यह समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
नष्ट करने या असुरक्षित एक सजा पोत या 20 टन बोझ के एक पोत बनाने के इरादे से शरारत 10 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय सत्र न्यायालय

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