भारतीय दंड संहिता की धारा 385 के अनुसार, जो भी कोई ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
ज़बरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना या भय में डालने का प्रयत्न करना।
सजा - दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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जबरन वसूली करने के लिए, चोट के डर से डालने या प्रयास करना | 2 साल या जुर्माना या दोनों | संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |