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धारा 354 आईपीसी- स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग , IPC Section 354 ( IPC Section 354. Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित
उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम एक वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।^
^ आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

लागू अपराध
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना
सजा - 1 से 5 वर्ष कारावास + आर्थिक दंड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
हमला या उसके शील नाराजगी के इरादे से महिला को आपराधिक बल का उपयोग 1 से 5 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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