भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के अनुसार, जो कोई भी उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक ऐसा कोई कार्य करे, जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड जो ढ़ाई सौ रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा पहुँचाने वाला कार्य कारित करना।
सजा - तीन महीने कारावास या ढ़ाई सौ रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| कोई भी कार्य करना जो मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है |
3 महीने या जुर्माना या दोनों |
संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |

