भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-दुर्बलता कारित करता है, तो उसे क्षति पहुँचाना कहा जाता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-दुर्बलता कारित करता है, तो उसे क्षति पहुँचाना कहा जाता है।
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