भारतीय दंड संहिता की धारा 247 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से 2[किसी भारतीय सिक्के] पर कोई ऐसी व्रिEया करेगा जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| धोखे से वजन कम करना या भारतीय सिक्के की संरचना में फेरबदल | 7 साल + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |

