भारतीय दंड संहिता की धारा 246 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसी व्रिEया करेगा, जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
स्पष्टीकरण--वह व्यक्ति, जो सिक्के के किसी भाग को खूरच कर निकाल देता है, और उस गड़ढे में कोई अन्य वस्तु भर देता है, उस सिक्के का मिश्रण परितर्वित करता है ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| धोखे से वजन कम करना या किसी भी सिक्के की संरचना में फेरबदल करना | 3 साल + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |

