Friday, 15, May, 2026
 
 
 
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धारा 234 आईपीसी - भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना , IPC Section 234 ( IPC Section 234. Making or selling instrument for counterfeiting Indian coin )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 234 के अनुसार, जो कोई किसी डाई या उपकरण को भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह 3[भारतीय सिक्के] के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रव्रिEया के किसी भाग को करेगा अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
भारतीय सिक्के को जालसाजी करने के उद्देश्य से उपकरण बनाना, खरीदना या बेचना 7 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय सत्र न्यायालय

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