भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के अनुसार, जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| एक न्यायिक कार्यवाही के सबूतों का उपयोग करके झूठे या गढ़े जाने के लिए जाना जाता है | झूठे सबूत के अपराध के समान | असंज्ञेय | झूठे सबूत देने या गढ़ने के समान। | झूठे सबूत के अपराध के समान |

