Friday, 24, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 178 आईपीसी - शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए , IPC Section 178 ( IPC Section 178. Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 178 के अनुसार, जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ 6[या प्रतिज्ञान] द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इंकार करेगा, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
लोक सेवक द्वारा शपथ लेने की विधिवत आवश्यकता होने पर शपथ लेना     6 महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों असंज्ञेय जमानती जिस कोर्ट में अपराध किया गया है, पाठ XXVI, के अधीन; या किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट के पास

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