Friday, 24, Apr, 2026
 
 
 
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प्रतिभूति देने का आदेश, CrPC, Section 117 ( CrPC Section 117. Order to give security )


 

प्रतिभूति देने का आदेश-यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में वह जांच की गई है, प्रतिभुओं सहित या रहित, बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट तद्नुसार आदेश देगा :

परंतु-

(क) किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदिष्ट न किया जाएगा, जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है ;

(ख) प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रख कर नियत की जाएगी और अत्यधिक न होगी ;

(ग) जब वह व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की जाती है, अवयस्क है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित  किया जाएगा ।

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