Friday, 01, May, 2026
 
 
 
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धारा 129 आईपीसी - लोक सेवक का उपेक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना। , IPC Section 129 ( IPC Section 129. Public servant negligently suffering such prisoner to escape )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 129 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी की अभिरक्षा रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

लागू अपराध
लोक सेवक का उपेक्षापूर्वक स्वयं की अभिरक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना।
सजा - तीन वर्ष सादा कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
लोक सेवक ने लापरवाही से राज्य के कैदी या भागने के लिए अपनी हिरासत में युद्ध पीड़ित     साधारण कारावास 3 वर्ष + जुर्माना संज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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