भारतीय दंड संहिता की धारा 108क के अनुसार, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो 2[भारत] से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का 2[भारत] में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि 2[भारत] में किया जाए ।
दृष्टांत
क 2[भारत] में ख को, जो गोवा में विदेशीय है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है । क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है