संदाय के लिए उपस्थापन, NI Act, Section 64 ( NI Act, Section 64. Presentment for payment )
संदाय के लिए उपस्थापन -- (1) वचन -पत्र, विनिमय-पत्र और चेक क्रमशः उसके रचयिता, प्रनिगृहीता या ऊपरवाल को एतस्मिन् पश्चात् उपबंधित तौर पर संदाय के लिए धारक द्वारा या उसकी
ओर से उपस्थापित किए जाने होंगे । ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसके अन्य पक्षकार ऐसे धारक के प्रांत उस पर दायी न होंगे ।
(2) धारा 6 में अन्तर्विष्ट कोई बात के होते हुए भी, जब इलेक्ट्रानिक रूपक का छंटित चेक अदायगी के लिये प्रस्तुत किया जाता है, तो ऊपरवाल बैंक छंटित चेक के सम्बन्ध में कोई आगे की सूचना उस बैंक से जो छंटित चेक धारण करता है, किसी युक्तिसंगत संदेह के मामले में लिखत के प्रत्यक्ष प्रकट शब्द के असलियत के बारे में जानकारी माँगने का अधिकारी है, यदि लिखत पर कोई कपट-जाली छेड़छाड़ करने या नाशकरण का संदेह हैं, तब वह स्वयं के सत्यापन के लिये छंटित चेक को आगे पेश करने की माँग करने हेतु अधिकारी है :
परन्तु यह तब जब कि उस माँगे गये छंटित चेक को वह रोकेगा, यदि ऊपरवाल बैंक के द्वारा तद्नुसार अदायगी किया जाता है