बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में 2014 में हुई हिंसा के दूसरे मामले (केस नंबर 430) में भी रामपाल समेत 14 लोगों को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह केस एक महिला की हत्या से जुड़ा है। मामले में भी आईपीसी की 302, 120 बी व 343 के तहत केस चला था। इस मामले में रामपाल व उसके बेटे विजेंद्र उर्फ विरेंद्र सहित 14 लोगों को 11 अक्तूबर को दोषी करार दिया गया था, इनमें एक महिला भी शामिल है।एडीजे देशराज चालिया की अदालत ने सभी दोषियों पर तीन धाराओं में 2.5-2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब दोनों केसों में हुई सजा साथ-साथ चलेंगी।रामपाल के दोनों केसों में कुल 70 गवाह पेश हुए एडवोकेट राजीव सरदाना ने बताया कि रामपाल के दोनों मामलों केस नंबर-429 व 430 में कुल 70 गवाह पेश किए गए। केस नंबर 429 में 45 गवाह पेश किए गए, जबकि 430 नंबर केस में 25 गवाह पेश हुए थे। इनमें से अधिकतर गवाह पुलिस अधिकारी और डॉक्टर थे, जो मौके पर मौजूद थे। मामले में एफआईआर दर्ज करवाने वाले छह गवाहों ने बयान बदल दिए थे। केस नंबर 430 में हैं 14 दोषी यूपी के बिजनौर की 25 वर्षीय रजनी की हत्या के मामले में केस नंबर 430 दर्ज किया गया था। इसमें 14 आरोपी हैं। जिन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।

इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने पांच महिलाओं और एक बच्चे की मौत के मामले में रामपाल समेत 15 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। छह लोग ऐसे हैं जो दोनों मामलों में दोषी करार दिए गए। इस तरह कुल दोषियों की संख्या 23 है।

रामपाल पर देशद्रोह सहित छह मामलों में अभी आना है फैसला रामपाल व अन्य आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, हत्या के दो मामले समेत छह केस दर्ज किए गए थे। सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के आरोप में रामपाल बरी हो चुका है। देशद्रोह के मामले में कुल 937 आरोपी हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। देशद्रोह का केस नंबर-428 है, जिसकी सुनवाई सीजेएम की कोर्ट में चल रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अक्तूबर को होनी है। इसके अलावा रामपाल पर क्षमता से ज्यादा गैस सिलिंडर भंडारण का केस लंबित है, जो हिसार कोर्ट में चल रहा है। दूसरी ओर रोहतक में करौंथा आश्रम मामले में एक केस रोहतक कोर्ट में चल रहा है।

 

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