सीबीआई ने अदालत में अर्जी दाखिल कर इस मामले में आगे की जांच करने की अनुमति मांगी है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशू गर्ग ने सीबीआई की अर्जी पर 4 दिसंबर को सुनवाई तय की है।

बोफोर्स तोप खरीद में कथित दलाली के मामले में और जांच करने की मांग को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल अर्जी पर अदालत में 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील बोफोर्स घोटाले में कथित रूप से 64 करोड़ रुपये दलाली खाने की आरोप है। 

अधिवक्ता अग्रवाल ने इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के 2005 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को तय समय सीमा यानी 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने में विफल रही है।

उन्होंने यह आदेश तब दिया अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने कहा कि मामले से जुड़े सभी मूल दस्तावेज अदालत को जल्द वापस मिल जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े मामले की सुनवाई अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। बोफोर्स मामले से सभी मूल दस्तावेज और फाइलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

इस साल फरवरी में सीबीआई ने अदालत में अर्जी दाखिल कर इस मामले में दोबारा से जांच की अनुमति देने की मांग की। सीबीआई ने अदालत को बताया है कि मामले में उसके पास कुछ नये तथ्य साक्ष्य सामने आए हैं।

 

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