तीन जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

अब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ये जनहित में जारी है इससे पारदर्शिता आएगी 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा, कि वह कोर्ट की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के लिए नियम बनाएगी 

दरअसल, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुझाव दिया था कि पायलट परियोजना के आधार पर अहम मुकदमों का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, ‘सीधे प्रसारण में 70 सेकेंड की देरी होनी चाहिए। ताकि अगर कोई वकील दुर्व्यवहार करे या मामला व्यक्तिगत निजता या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा संवेदनशील हो तो जज आवाज को बंद कर सकें।सजीव प्रसारण को बतौर पायलट प्रोजेक्ट केवल कोर्ट नंबर एक (सीजेआइ कोर्ट) में ही लागू किया जा सकेगा और केवल संवैधानिक पीठों की टिप्पणी के संदर्भो के लिया किया जा सकेगावेणुगोपाल ने बताया था कि वादी, पत्रकारों, प्रशिक्षुओं, आगंतुकों और वकील इस सजीव प्रसारण को देख सकेंगे कोर्ट परिसर में इसके लिए अलग से मीडिया रूम बनेगा अब लोगों को अदालत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में कोर्ट सबके लिए खुला है।

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