सीलिंग तोड़ने पर BJP सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बीजेपी सांसद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने बीते 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही गोकुलपुर गांव के एक मकान की सीलिंग तोड़ी थी.  तिवारी से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर को सुनवई करेगा। सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के सीलिंग मुद्दे पर किए गए बर्ताव पर नाराजगी जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर तिवारी हमने आपके भाषण की सीडी देखी है. आपने कहा कि 1000 जगह सीलिंग होनी है और आप बताइए ये कौन सी जगह हैं. हम आपको सीलिंग अफसर नियुक्त कर देंगे. कोर्ट ने कहा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते. इस दौरान मनोज तिवारी कोर्ट में उपस्थित रहे और उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मिसयूज हो रहा है जो जगह सील हुई वो डेयरी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिवारी सीडी देखें और एक हफ्ते में हलफनामा दाखिर कर जवाब दें. सुप्रीम कोर्ट ने 3 अकटूबर को दोबारा पेश होने के लिए कहा है.

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