उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के अंतर्गत दो अभियुक्तों द्वारा दायर जमानत अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अस्वीकृति का आदेश विधिसम्मत था, क्योंकि जांच उस समय प्रारंभिक चरण में थी। न्यायालय ने आरोप-पत्र दाखिल होने के पश्चात पुनः जमानत आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी।

अक्टूबर 2025 में पुलिस को विश्वसनीय सूत्र से जानकारी मिली कि बारामूला की संस्था इदार-ए-फलाह-उ-दारेन (IDF) विभिन्न स्थानों पर दान-पेटियाँ लगाकर एकत्रित धनराशि को अलगाववादी विचारधारा के प्रचार में लगा रही है। संस्था के प्रतिबंधित संगठनों — जमाअत-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर एवं तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर — से संबंध होने की भी जानकारी थी। FIR No. 208/2025 UAPA की धारा 13 के अंतर्गत दर्ज की गई। अभियुक्तों के आवासों की तलाशी में पुस्तकें, मोबाइल फोन, लैपटॉप, शोध फाइलें एवं ₹3.50 लाख की बेहिसाब नकदी जब्त की गई।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 43-D(5) केवल धारा 13 के अपराध पर लागू नहीं होती, गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं दिए गए और निषिद्ध न होने वाली पुस्तकों का कब्जा UAPA अपराध नहीं है। थ्वाहा फैसल बनाम भारत संघ (2022) पर भरोसा किया गया। राज्य ने कहा कि अस्वीकृति का मुख्य आधार जांच की प्रारंभिक अवस्था थी, न कि केवल धारा 43-D(5), और साक्ष्य केवल पुस्तकों से कहीं आगे अलगाववादी प्रचार तक जाते हैं।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने पाया कि विशेष न्यायालय मुख्य रूप से जांच के प्रारंभिक चरण और लंबित एफएसएल रिपोर्ट से निर्देशित था, न कि केवल धारा 43-डी(5) से। गिरफ्तारी के मुद्दे पर न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा विशेष न्यायालय के समक्ष कभी नहीं उठाया गया था और इसे खुला छोड़ दिया। धारा 13 की प्रयोज्यता के गुण-दोष पर न्यायालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे विशेष न्यायालय के लिए छोड़ दिया। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने थवाहा फसल (उपरोक्त) मामले से इसे अलग बताते हुए कहा कि उस मामले में आरोपपत्र दाखिल और जांच होने के बाद जमानत दी गई थी - जो वर्तमान मामले से बिल्कुल भिन्न है, जहां आरोपपत्र अभी भी लंबित है।

Case Details:

Case No.: CrlA(D) No. 06/2026 

Bench: Chief Justice Arun Palli & Justice Rajnesh Oswal 

Appellants: Imtiyaz Qadir Bhat & Saleem Yousuf Makai 

Respondent: Union Territory of J&K through Police Station Baramulla 

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