दिल्ली हाईकोर्ट ने शार्क टैंक इंडिया के जज व इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट लाइफस्टाइल के सह-संस्थापक अमन गुप्ता के नाम, छवि और पहचान के अवैध इस्तेमाल को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने का संकेत दिया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम आदेश पारित करेंगे। अमन गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिया कपूर व अधिवक्ता नकुल गांधी अदालत में पेश हुए। याचिका में दावा किया गया कि अमन गुप्ता के नाम, छवि व पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम बुकिंग वेबसाइटों पर प्रचार, फर्जी विज्ञापन, उनके नाम व पंजीकृत टैगलाइन हम भी बना लेंगे के जरिए सामान की बिक्री, एआई चैटबॉट्स और अश्लील सामग्री शामिल हैं।
वहीं गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि कुछ सामग्री हटाई जा सकती है, लेकिन मीम्स व सामान्य सामग्री से जुड़े लिंक हटाना कठिन हो सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि हर सामग्री हटाना जरूरी नहीं है लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश अमन गुप्ता के पक्ष में पारित किया जाएगा।
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