बारामूला के सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से आतंकवाद फंडिंग मामले में दी गई एक सप्ताह की अंतरिम जमानत के आदेश में संशोधन की अपील की। उन्होंने अपने बीमार पिता के इलाज के लिए दिल्ली में रहने की अनुमति मांगी। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया और राशिद से दिल्ली का स्थानीय पता उपलब्ध कराने को कहा।
राशिद की ओर से वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को सांसद के रूप में दिल्ली में एक फ्लैट आवंटित किया गया है, जहां वे अपने पिता के साथ रह सकते हैं। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने राशिद को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें पूरे समय श्रीनगर में रहने का निर्देश दिया था।
अब राशिद ने अदालत से गुहार लगाई है कि उनके पिता को श्रीनगर से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) शिफ्ट किया गया है, इसलिए वे पिता की देखभाल के लिए दिल्ली में रहना चाहते हैं। अदालत अब मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
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