मध्य प्रदेश में ईरान के समर्थन में धार्मिक नारे लगाने वाले दो आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस आरके चौबे की पीठ ने दोनों याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान किया है। याचिकाकर्ता वसीम खान यूसुफ महफूज की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

रायसेन के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था मामला

दरअसल, वसीम खान और यूसुफ महफूज की तरफ से दायर याचिका में रायसेन जिले के कोतवाली थाने में दर्ज धारा बीएनएस की धारा 196(1)(ए) के तहत दर्ज अपराध में जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। अभियोजन के अनुसार इंस्टाग्राम अपलोड की गयी रील में याचिकाकर्ता दूसरों के साथ कह रहे थे कि ईरान का साथ देने जा रहे हैं। इसके अलावा अल्ला-हु-अकबर, हिंदुस्तान का मुसलमान ना कल डरा था ना हम आज डरेंगे के नारे लगा रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि बेगुनाह हूं

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि वह बेगुनाह हैं और उन्हें शिकायतकर्ता के बहाने झूठा फंसाया गया है जो एक खास विचारधारा को मानता है। याचिकाकर्ता विगत 8 मार्च से न्यायिक अभिरक्षा में है। शासन की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मटेरियल अपलोड किया है। प्रकरण की जांच जारी है और दूसरा मटेरियल भी मिलने की संभावना है।

रील बनाने पर दर्ज हुआ था केस

  • ईरान के समर्थन में रील बनाने पर दर्ज हुआ था केस
  • आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए लगाई थी याचिका
  • कोर्ट ने कहा कि रील के आधार पर केस दर्ज हुआ है
  • हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को दी जमानत

कोर्ट ने कहा कि रील के आधार पर जुर्म दर्ज किया गया

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि केस डायरी में दी गई जानकारी से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रील के आधार पर जुर्म दर्ज किया गया है। इंस्टाग्राम रील में कहे गए कंटेंट को धर्म, जाति, जन्म की जगह, रहने की जगह, भाषा वगैरह के आधार पर अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला नहीं कहा जा सकता है। वह दूसरे देश ईरान के पक्ष में विरोध दिखा रहा है जो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ युद्ध का सामना कर रहा है।

कोर्ट ने दी जमानत

कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी लगता है कि पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है जबकि उनके पास कथित अपराध के लिए काफी सबूत नहीं थे। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ दोनों याचिकाकर्ताओं को जमानत का लाभ प्रदान कर दिया।

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