कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2023 के चुनाव के दौरान शृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में डाले गए 279 खारिज डाक मतपत्रों का पुन: सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।

अदालत ने यह भी कहा कि पुनः सत्यापन के नतीजे के आधार पर निर्वाचन अधिकारी (आरओ) को डाक मतपत्रों की पुनर्गणना करनी होगी और परिणाम घोषित करना होगा।

न्यायमूर्ति आर. नटराज ने सोमवार को यह आदेश पारित किया। वह भाजपा के पराजित उम्मीदवार डी. एन. जीवराज की चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के टी. डी. राजेगौड़ा की जीत को चुनौती दी थी। राजेगौड़ा ने 201 मतों से जीत हासिल की थी।

हालांकि, अदालत ने राजेगौड़ा के वकील के अनुरोध पर इस आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक भी लगा दी है, ताकि वह इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकें।

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