गरीबों को आरक्षण मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो मई को यह तय होगा कि क्या इसके लिए किया गया संवैधानिक संशोधन रहेगा। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया था। कई राज्यों की सरकारों ने इस कानून को अपने यहां अब भी लागू नहीं किया है।

कोर्ट में सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में दस फीसद आरक्षण देने के कानून को चुनौती देने के मामले से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं।

 

 

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