पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा निकालने की योजना को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी की स्टेट यूनिट राजनीतिक बैठकें और रैलियां कर सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर बीजेपी रथयात्रा के लिए नए सिरे से योजना बनाती है तो उसपर बाद में विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथयात्रा को लेकर ममता बनर्जी सरकार और राज्य पुलिस की चिंता बेवजह नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की रथ यात्रा से सौहार्द बिगड़ेगा। कोर्ट ने बीजेपी से रथयात्रा को लेकर एक नया शेड्यूल राज्य सरकार को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बीजेपी के नए यात्रा शेड्यूल पर संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर फैसला ले ताकि इनका मौलिक अधिकार प्रभावित न हो।

सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच को उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें बीजेपी को रथयात्रा को मंजूरी दी गई थी. बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी की रथयात्रा को यह कहकर मंजूरी देने से इनकार किया था कि इससे सूबे में सौहार्द बिगड़ेगा। बाद में बीजेपी ने इस फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रथयात्रा की मंजूरी दे दी थी, लेकिन डिविजन बेंच ने रथयात्रा को मंजूरी नहीं दी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

 

 

Source

Picture Source :