सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. राकेश अस्‍थाना की नियुक्‍ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अस्‍थाना की नियुक्‍ति को जायज ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ साफ कर दिया है कि वह इस मामले में आगे किसी भी भी तरह की सुनवाई नहीं करेगी.जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ के द्वारा याचिका दायर कर राकेश अस्‍थाना की नियुक्‍ति को गलत बताया गया था. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि राकेश अस्‍थाना पर रिश्‍वत लेने के आरोप है, ऐसे में उन्‍हें सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्‍त नहीं किया जा सकता. गौरतलब है कि सीबीआई विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी ने अपने नागपुर ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की. सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करके अपना तबादला नागपुर किए जाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया.

 

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